उन्नाव, फरवरी 18 -- उन्नाव। न्यायालय ने अवैध तमंचा के साथ पकड़े गए शिवकुमार को दोषी ठहराते हुए 3,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मौरावां थाना पुलिस ने दो सितंबर 1995 को शिवकुमार को बलवीर खेड़ा क्षेत्र में अवैध तमंचा और तमंचा बनाने के उपकरणों के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक हरिशंकर ने की और पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर तीन मार्च 1996 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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