सहरसा, जनवरी 30 -- सहरसा, विधि संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक मामले में महज नौ माह में फैसला सुनाते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी भवानी प्रसाद की अदालत में एक आरोपी को दोषी पाकर 3 वर्ष करवास तथा दो हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । नवहट्टा थाना अंतर्गत चंन्द्रायन गांव के वार्ड 13 का निवासी आरोपी अंकित कुमार को अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी) में 3 वर्ष कारावास एवं दो हजार का अर्थदंड तथा 26 (1) में तीन वर्ष का करवा स सुनाते हुए कहां है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपी को अपने फैसले में आदेश देते हुए कहा है कि अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी । विचारण के दौरान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रदीप कुमार गिरी ने सूचक अनुसंधान करता समेत 6 गवाहों को प्र...