खगडि़या, जनवरी 7 -- खगड़िया, विधि संवाददाता शस्त्र अधिनियम के अंर्तगत मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका ने एक दोषसिद्ध आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के बिंदू पर सरकार की ओर से सहायक अभियोजक सुजीत कुमार एवं अभियोजन पदाधिकारी निरशान राज तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंकर साह के बहस को सुनने के बाद न्यायाधीश ने महेशखूंट थाना क्षेत्र के छोटी मदारपुर गांव के स्वर्गीय दिलो यादव के पुत्र सिपाही यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ई) एवं धारा 26के तहत दोषी करार देते हुए दोनों धाराओं में क्रमश: तीन साल और दो साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगे। सजा के अलावा 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर चार- चार महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी अलग...