बगहा, मई 7 -- बेतिया। जिला अपर सत्र न्यायाधीश दशम प्रभाकर दत्त मिश्र ने घर में घुसकर हमला करने एवं हथियार बरामद होने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तीन अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को आठ- आठ हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता रॉकी सिंह, अमन सिंह और अंकित सिंह उर्फ छोटू सिंह योगापट्टी थाना क्षेत्र के मच्छरगावां के रहने वाले हैं। अपार लोक अभियोजक कन्हैया प्रसाद ने बताया कि घटना 5 दिसंबर वर्ष 2023 की है ।तीनों अभियुक्त मनोज कुशवाहा के घर पर जाकर उसे मारपीट किया एवं कट्टा से फायर कर मनोज कुशवाहा को बुरी तरह जख्मी कर दिया। भागने के क्रम में तीनों अभियुक्तों को ग्रामीणों ने पकड़ा और उनके पास से एक देसी कट्टा और गोली बरामद क...