दरभंगा, नवम्बर 28 -- गौड़ाबौराम। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पप्पू कुमार पंडित ने आर्म्स एक्ट के आरोपित नज्मे आलम को चार साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बलिया गांव निवासी नज्मे आलम को बिरौल पुलिस ने डुमरी चौक के पास 18 जनवरी 2023 को एक पिस्तौल तथा सात कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन पदाधिकारी गुंजन कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किये गये। बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष की ओर से एसडीपीओ गुंजन कुमार सिंह व आशीष कुमार पांडेय ने बहस की। बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी अजय कुमार झा भी मौजूद रहे।

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