दरभंगा, अगस्त 19 -- लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश 10 ने अवैध रूप से देसी कट्टा, नगद व एटीएम कार्ड सहित अन्य वस्तुओं की बरामदगी के मामले में सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर थाने के मधुबन कांटी निवासी पप्पू कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, औराई थाना क्षेत्र के बसुआरा निवासी आदित्य कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से देव कुमार साह ने बहस की। श्री साह के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध लहेरियासराय थाने के तात्कालीन पुअनि अमित कुमार ने 11 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि दोनों आरोपितों को लहेरियासराय रहमगंज स्थित एसबीआई एटीएम के पास देखा गया। संदे...
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