खगडि़या, दिसम्बर 3 -- खगड़िया। विधि संवाददाता शस्त्र अधिनियम की धारा के अंर्तगत एक दोषी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियंका कुमारी ने सजा सुनाई है। सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी सुजीत कुमार, सहायक अभियोजन पदाधिकारी निरशान राज तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता शंकर साह के शनिवार को बहस सुनने के बाद निर्णय सुनाया गया। अभियोजन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने मंगलवार को बताया कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के त्रिभुवन टोला निवासी स्वर्गीय योगेंद्र यादव के 65 वर्षीय पुत्र सुभाष यादव को शस्त्र अधिनियम की दो धाराओं के तहत दो-दो साल का सश्रम करावास की सजा और कुल तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर जुर्माना की राशि नहीं देंगें तो अतिरिक्त दो-दो माह का सश्रम करावास की सजा भी काटने होंगे। न्यायालय ने दोषी के उम्र को देखते हुए...
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