पटना, अगस्त 27 -- पटना सिटी कोर्ट के प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा कुमारी ने मंगलवार को आरोपित महेन्द्र कुमार उर्फ बाबा को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया था। खुसरूपुर की पुलिस ने 2023 में आरोपित महेन्द्र प्रसाद उर्फ बाबा को अवैध आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया था।

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