भभुआ, दिसम्बर 15 -- छापेमारी के दौरान आरोपित के पास से पुलिस को मिले थे अवैध हथियार एसीजेएम पंचम की अदालत ने सजायफ्ता पर पांच हजार रुपए का दंड लगाया (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एसीजेएम पंचम डॉ. शैल की अदालत ने सोमवार को आर्म्स एक्ट मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। तीन साल के सजा के अलावा उसपर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा पाने वाला अभियुक्त सुभाष कुमार गुप्ता कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के हाटा शहर का निवासी है। जिले के चैनपुर थाना में वर्ष 2006 में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी जयशंकर प्रसाद ने दर्ज कराया था। अभियुक्त पर आरोप था कि वह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार को छुपाकर रखा था। पुलिस द्वारा छापेमारी कर उसके पास...