औरंगाबाद, जुलाई 31 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान ने आर्म्स एक्ट में गुरुवार को सजा सुनाईप। जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि देव थाना कांड संख्या-148/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए जेल में बंद अभियुक्त देव के जंगी मुहल्ला निवासी सुनील कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा-25(1-बी)ए में तीन साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। इसके साथ ही धारा 26 में तीन साल कैद की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। दोनों सजाए साथ-साथ चलेंगी। 30 सितंबर 2024 को केस के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार ने...