भागलपुर, सितम्बर 19 -- भागलपुर। आर्म्स एक्ट कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई। हबीबपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में घटित कांड के अभियुक्त छोटू कुमार को कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना को लेकर हबीबपुर थाना में पीड़ित की तरफ से केस दर्ज कराया गया था।

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