भागलपुर, सितम्बर 27 -- भागलपुर। आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को कोर्ट ने सजा सुनाई। हबीबपुर थाना में दर्ज कांड के अभियुक्त मो. दिलशाद को कोर्ट ने सजा सुनाई। घटना को लेकर वर्ष 2022 में थाना में केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ ही अभियुक्त पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा उसे काटनी होगी।

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