सहरसा, मार्च 18 -- सहरसा, विधिसंवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदन कुमार वर्मा ने आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को 3 वर्ष साधारण कारावास के साथ-साथ छह हजार रूपए का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । बेगूसराय जिले के अंतर्गत रघुनाथपुर साहेबपुर कमाल निवासी आरोपी सचिन यादव को न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)ए में तीन वर्ष कारावास एवम् पांच हजार का अर्थदंड लगाया है तथा धारा 26 में छह माह की सजा के साथ एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी तथा अर्थ दंड नहीं देने पर आरोपी को दोनों धाराओं में तीन माह एवं 15 दिन की अतिरिक्त सजा भगतनी होगी । मामले की सुनवाई के क्रम में सरकार पक्ष से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजकुमार ने त्वरित विचारण में न्यायालय का सहयोग करते हुए अनुसंधान करता समेत चार गवाह की गव...