भागलपुर, जनवरी 6 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। आर्म्स एक्ट के कांडों को लेकर सख्ती होगी और पुलिस कार्रवाई तेज करेगी। पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर आयोजित कार्यशाला के दौरान डीजीपी ने विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं। सबसे अहम यह है कि अब जिलों में आर्म्स कांडों का कोर्ट मे ट्रायल कराने की पूरी जिम्मेदारी सर्किल इंस्पेक्टर की होगी। इसके साथ ही स्पीडी ट्रायल के तहत आर्म्स एक्ट के कांडों का अनुसंधान और ट्रायल पूरा कराने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। यह भी कहा गया है कि आर्म्स एक्ट में डॉक्टर, परिचारी प्रवर की गवाही भी समय पर सुनिश्चित करायी जाए। कांड दर्ज होने के दूसरे दिन प्रदर्श की जांच, दो महीने में विचारण पूरा कराएं स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित आर्म्स एक्ट के कांडों को लेकर जो जरूरी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कांड दर्ज होने के दो दिन...
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