बलरामपुर, जनवरी 8 -- बलरामपुर। आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल 2000 को थाना तुलसीपुर क्षेत्र के थाना तुलसीपुर के ग्राम गांवरिया निवासी शाहिद पुत्र बुढान के पास से अवैध चाकू बरामद किया गया था। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर सईद को जेल भेजा।जिसके अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक रामजी यादव ने की । उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया विचारण के पश्चात न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि व 5 सौ रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई ।

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