जहानाबाद, दिसम्बर 16 -- अरवल निज प्रतिनिधि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपित को 5 साल सश्रम कारावास एवं 10000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया। अभियोजन पदाधिकारी रश्मि सिंह ने बताया कि प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार ने अरवल थाना में आवेदन देखकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2022 में एनएच 139 पर वाहन चेकिंग के क्रम में नौबतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा निवासी सूरज कुमार के पास से एक आसमानी रंग के बैग से देसी कट्टा बरामद किया गया। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त सूरज कुमार को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया। अभियोजन का संचालन अभियोजन पदाधिकारी रश्मि सिंह ने किया। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।
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