मुरादाबाद, जनवरी 20 -- कोर्ट-1 ने आयुध अधिनियम (आर्म्स एक्ट) के मामले में दोषी को 6 साल की सज़ा सुनाई है। मामला 7 मई 1997 का है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बुध बाजार में आरोपी श्याम बाबू निवासी बाल्मीकि बस्ती के कब्जे से एक 12 बोर की सीएमसी बंदूक और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एसीजे/एसडी/न्यू कोर्ट-1 स्वाति सिंह की अदालत में चली। इसमें वादी दरोगा सीके मिश्रा रहे। विवेचना दरोगा अजीत कुमार सिंह ने की। इस मामले में एपीओ ममता सिंह ने पैरवी की। कोर्ट ने श्याम बाबू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि 6 वर्ष 1 माह 21 दिन की सजा सुनाई है।
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