मिर्जापुर, जुलाई 21 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी चंदौली के बलुआ निवासी दिनेश सिंह को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला कछवां थाना क्षेत्र का है।

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