बोकारो, फरवरी 20 -- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक वर्णवाल के अदालत ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट में दोषी चास मुफस्सिल मोहल्ला निवासी सैयद शोएब को सात वर्ष सश्रम करावास का सजा सुनाया है। मामले में दो दोषी को अदालत इससे पूर्व में सजा सुना चुकी है। सरकार की ओर से अभियोजन का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद ने यह जानकारी दी है। कहा कि घटना सेक्टर चार थाना क्षेत्र में 20 फरवरी 2019 की है। तत्कालीन थानेदार इंस्पेक्टर इंद्रासन चौधरी को सेक्टर चार सूर्य मंदिर मैदान के पास कुछ अपराधियों के एकत्र होकर किसी संगीन अपराध को अंजाम देने की सूचना मिली। गुप्तचरों की सूचना पर इंस्पेक्टर ने इलाके की घेराबंदी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से देशी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोषी सैयद शोएब के पास एक देशी कट्टा व जिंदा कारतूस पाया गया...
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