मैनपुरी, अक्टूबर 31 -- मैनपुरी। करहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मुकदमे में न्यायालय सीजेएम ने एक आरोपी को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने धर्मेंद्र पुत्र श्यामलाल निवासी गिहार कालोनी को दोषी ठहराहते हुए 10 माह के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। आर्म्स एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा मैनपुरी। कुरावली कोतवाली में वर्ष 2007 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को स्पेशल जज डकैती कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने आरोपी भूरा पुत्र ग्रीशचंद्र निवासी फतेहजंगपुर कुरावली को आर्म्स एक्ट में तीन माह 15 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज ...