सिद्धार्थ, नवम्बर 13 -- सिद्धार्थनगर। जेएम द्वितीय बांसी अभिलाषा ने आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। त्रिलोकपुर पुलिस ने क्षेत्र के पड़िया गांव निवासी अन्नू पाण्डेय उर्फ महेश पुत्र दुखहरन पाण्डेय पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अभिलाषा ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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