बलरामपुर, जनवरी 3 -- बलरामपुर संवाददाता। आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के साथ दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि 30 जुलाई 1991 को कोतवाली नगर क्षेत्र के सुभाष शुक्ल पुत्र शिव नारायण शुक्ल निवासी नील कोठी कोतवाली देहात के पास से अवैध तमंचा पुलिस ने बरामद किया था। मामले में पुलिस ने प्राथमिक की दर्ज की। जिसके अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी ने की। उपनिरीक्षक ने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी आशा यादव ने की। एसीजेएम न्यायालय ने सुभाष शुक्ल को जेल में बिताई गई अवधि के साथ दो हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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