दरभंगा, जून 19 -- गौड़ाबौराम। बिरौल के एसडीजेएम प्रियांशु राज के कोर्ट ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के कोदरा गांव निवासी मिथिलेश यादव को अवैध हथियार रखने के आरोप में ढाई साल जेल की सजा सुनाई है। सबडिविजनल प्रॉसीक्यूशन अधिकारी गुंजन कुमार सिंह ने बताया कि 16 जून 2022 को कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के असमा पुल के पास अभियुक्त मिथिलेश यादव को अवैध हथियार और गोलियां रखने के आरोप में कुशेश्वरस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस के बाद एसडीजेएम ने मिथिलेश यादव को ढाई वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाए गये अभियुक्त मिथिलेश यादव को एक हजार रुपये का अर्थदंड मी लगाया गया है।

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