लखीसराय, जुलाई 19 -- लखीसराय, एक प्रतिनिधि। लखीसराय एसीजेएम फर्स्ट न्यायालय ने चानन थाना में आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बन्नूबगीचा के बन्नूबगीचा निवासी किशोरी राम के पुत्र अभियुक्त लालू कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के अंतर्गत कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यदि जुर्माना की राशि जमा नहीं किया जाएगा तो तीन माह अतिरिकत कारावास में रहना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोपी का दोष सिद्ध किया कि अभियुक्त के पास अवैध हथियार था, जिसे लेकर वह पकड़ा गया था। न्यायालय ने सभी तथ्यों और प...