नई दिल्ली, फरवरी 11 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आरोपियों की ओर से आरोप तय किए जाने पर दलीलें पूरी कर ली गई हैं। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने अदालत में कहा कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने लायक कोई आपत्तिजनक या ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपियों के वकीलों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा और मामले को गुरुवार के लिए सीबीआई की दलीलों को सुनने के लिए सूचीबद्ध किया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह पेश हुए थे। बचाव पक्ष बोला, केजरीवाल का नाम बाद में जोड़ा गया इससे पहले 17 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्...
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