नई दिल्ली, दिसम्बर 5 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिले के पास धमाका मामले के आरोपी शोएब की शुक्रवार को एनआईए हिरासत दस दिन और बढ़ा दी। उसकी पिछली 10 दिन की हिरासत अवधि पूरी होने पर भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की कोर्ट ने बंद कमरे में हुई कार्यवाही के दौरान यह आदेश दिया। फरीदाबाद निवासी शोएब पर आरोप है कि उसने 10 नवंबर को हुए धमाके से ठीक पहले मुख्य हमलावर उमर उन नबी को पनाह दी थी। शोएब मामले में गिरफ्तार होने वाला सातवां आरोपी है। एनआईए ने कहा है कि शोएब ने न सिर्फ उमर को आश्रय दिया, बल्कि हमले की तैयारी के दौरान उसे लॉजिस्टिक सहायता भी उपलब्ध कराई।

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