रांची, दिसम्बर 8 -- रांची, संवाददाता। पांच हजार रुपए घूस लेने के मामले में आरोपी तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक अरविंद बिहारी दास पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिया। साथ ही अदालत ने मामले में एसीबी को 15 जनवरी से साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने पिछले दिनों उसकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी। घटना 1 जून 2023 की है, जब खूंटी प्रखंड के तहसील कचहरी कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक अरविंद बिहारी दास को एसीबी की टीम ने 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उसने हूटार निवासी काली महतो से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के बदले घूस की मांग की थी। परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी से इसकी शिकायत की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी अधिकारी को...
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