रांची, जनवरी 28 -- रांची। दुष्कर्म केस में आरोपी शिवा लोहरा को सबूतों के अभाव में अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया। सुनवाई में पीड़िता ने दुष्कर्म के आरोपों का समर्थन नहीं किया। जिरह में पीड़िता ने कहा कि उसने आरोपी से कोर्ट मैरिज कर ली है और उसके साथ रह रही है। घटना को लेकर पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में 2022 में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। छह माह जेल काटने के बाद जमानत मिली थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। इस आरोप में आरोपी पर आईपीसी की धारा 376(2)(एन) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.