रांची, जनवरी 28 -- रांची। दुष्कर्म केस में आरोपी शिवा लोहरा को सबूतों के अभाव में अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया। सुनवाई में पीड़िता ने दुष्कर्म के आरोपों का समर्थन नहीं किया। जिरह में पीड़िता ने कहा कि उसने आरोपी से कोर्ट मैरिज कर ली है और उसके साथ रह रही है। घटना को लेकर पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में 2022 में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। छह माह जेल काटने के बाद जमानत मिली थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। इस आरोप में आरोपी पर आईपीसी की धारा 376(2)(एन) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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