बलिया, फरवरी 12 -- बलिया। करीब आठ साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाक्सो एक्ट के आरोपी को सात साल की सजा सुनाया। न्यायालय ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।साल 2017 में बैरिया थाने में एक व्यक्ति ने दो लोगों के दुष्कर्म, अपहरण व पाक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सोमवार को बैरिया के चिरईया मोड़ निवासी बसंत यादव को दोषसिद्ध मानते हुए सात साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाया। न्यायालय ने दूसरे आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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