आगरा, दिसम्बर 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी मोनू जाट उर्फ मिलन सिंह चौधरी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह ने तर्क दिए कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। आरोपी द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की है ओर न ही कोई चोरी की। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वादिनी ने तहरीर देते हुए कहा कि 24 जुलाई 2025 को रात एक बजे आरोपी मोनू जाट उसके कमरे में घुसा और उसे अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर बैड के नीचे घुस गया। उसे शक है कि उसके घर में चोरी के इरादे से घुसा था। वादिनी की तहरीर पर थाना ट्रांस यमुना में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

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