बलिया, जनवरी 4 -- बलिया। कोर्ट ने मनियर थाना क्षेत्र के मनिकापुर निवासी बृजनाथ यादव उर्फ खट्टर को तीन साल की सजा सुनायी है। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के अनुसार साल 1996 और 1999 में खट्टर के खिलाफ गड़वार थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी।
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