सहरसा, फरवरी 4 -- सहरसा। अवैध हथियार रखने के जुर्म में एक आरोपी को दोषी पाकर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिनव कुमार ने तीन वर्ष कारावास एवं दो हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । अदालत ने सोनबरसा थाना के हरिपुर वार्ड 14 के 26 वर्षीय आरोपी हरिओम कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25 ( 1बी ) एवं 26 के तहत आरोपी को दोषी पाया । सहरसा थाना कांड 311/25 की सुनवाई के दौरान अभियोजन पदाधिकारी रवि शंकर सिंह ने पांच गवाहों के द्वारा घटना का समर्थन कराते हुए त्वरित विचारण में सहयोग किया। मामले के सूचक सोनबरसा थाना पुलिस अवर निरीक्षक ने बताया की वर्ष 25 के 10 मार्च को वाहन चेकिंग के दौरान सूचना मिली की आरोपी पिस्टल लेकर अपने घर आया है । आरोपी के घर छापामारी में एक देशी पिस्टल मैंगनीज के साथ बरामद हुआ ।

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