संतकबीरनगर, अक्टूबर 30 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। लापरवाही पूर्वक वाहन चला कर घायल करने के आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पाण्डेय की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाया। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी शब्बीर उर्फ साजिद अली पर दस हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 30 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि मामला बखिरा थानाक्षेत्र के ग्राम नेतारी का है । प्रकरण में वादी मनोज कुमार मिश्र पुत्र त्रियुगी नारायण मिश्र ग्राम नेतारी ने दिनांक 1 नवम्बर 2004 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था । उनका आरोप था कि शब्बीर उर्फ साजिद अली पुत्र साकिर अली ग्राम नेतारी ने लापरवाही पूर्ण तरीके जीप चला कर वादी के भाई ...
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