सिद्धार्थ, मई 9 -- सिद्धार्थनगर। एडीजे फर्स्ट मोहम्मद रफी ने धारा 353 के एक आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर Rs.1900 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। धारा 186,353,504 व 07 सीएलए एक्ट का केस दर्ज था। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फर्स्ट मोहम्मद रफी ने धारा 353 में आरोपी को एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई। उसपर 1900 रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने की।

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