श्रावस्ती, अप्रैल 21 -- श्रावस्ती। शस्त्र अधिनियम में न्यायालय ने आरोपी को एक माह की सजा और 500 रुपए जुर्माने की सजा दी है। कोतवाली भिनगा के बाउर उर्फ सुभान पुत्र बास अली निवासी परसा डेहरिया थाना मल्हीपुर को एक अदद नाजायज चाकू के साथ पकड़ा था। इस पर मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को एक माह की सजा और 500 रुपए जुर्माना दिया गया।

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