सहरसा, जुलाई 5 -- सहरसा, विधि संवाददाता। हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा की अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई । अदालत ने सौर बाजार के सखुआ ग्राम निवासी आरोपी प्रिंस कुमार उर्फ नन्हे कुमार को 10 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि अर्थ दंड नहीं देने पर आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के सेशन केस 231/22 की सुनवाई में सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक हरी शेखर मिश्रा ने डाक्टर ,अनुसंधानकर्ता समेत 16 गवाहों के द्वारा घटना की पुष्टि कराते हुए आरोपी को हत्या के इस जगह ने अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील न्यायलय से की । वर्ष 22 के 11 फरवरी को घटी हत्या की घटना के सूचक नीतीश कुमार सौर बाजार के अरराहा ग्राम निवासी है । सूचक ने सौर बाजार थाना कांड 77/22 के तहत मामला दर...
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