देवघर, अप्रैल 27 -- देवघर प्रतिनिधि छेड़छाड़ व मानहानि समेत अन्य आरोपों से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार की अदालत ने मोहनपुर थाना अन्तर्गत घोरमारा ग्राम निवासी मुकुल मिर्धा को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामले में एक गवाह ने अपनी गवाही दी, लेकिन उसने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण व उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय सुनाया।
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