फर्रुखाबाद कन्नौज, अप्रैल 24 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। जिल सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास में एक आरोपित को तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना भी ठोंका है। मेरापुर थाने के पुनपालपुर गांव निवासी अजेंद्र सिंह ने 2 अप्रैल 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। 1 अप्रैल की रात अजेंद्र के पुत्र प्रदीप का तिलक चल रहा था जिसमें रिश्तेदार व आस पास के लोग थे। इसमें अजेंद्र के बड़े लड़के अनिरुद्ध सिंह के साले विशाल निवासी हुसैनगंज कमालगंज भी आया था। गांव के ही ओमप्रकाश ने तिलक समारेाह में जान से मारने की नियत से फायर कर दिया इससे गोली विशाल के सिर में लग गयी। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित ओमप्रकाश को तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

हिंदी हि...