नई दिल्ली, अगस्त 5 -- नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पत्नी की संपत्तियों को जालसाजी कर बेचने के मामले में जांच व आरोपपत्र दाखिल करने में देरी को लेकर पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आयुषी सक्सेना की अदालत ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 19 अगस्त को केस डायरी और स्थिति रिपोर्ट के साथ संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले की प्राथमिकी जाफराबाद थाने में 1 जनवरी 2023 को दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि दो साल बीतने के बाद भी अब तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वर्ष 2017 में घरेलू विवाद के बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह गाजियाबाद में अपने मायके में रहने लगी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि...
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