लखनऊ, जनवरी 10 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब अनाथ बच्चों को भी चिह्नित कर निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलाया जाएगा। यह अनाथ बच्चे जिस अनाथालय, बालगृह या जिस परिवार के साथ रह रहे होंगे, उसे अभिभावक मानकर उसके आधार कार्ड लेकर इन्हें प्रवेश दिया जाएगा। ड्रेस व स्टेशनरी इत्यादि के लिए पांच हजार रुपये भी इसी अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खाते में भेजी जाएगी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त दाखिला दिया जाता है। अब गरीब परिवार के साथ ही यह अनाथ बच्चे भी नर्सरी व कक्षा एक में निजी स्कूलों में प्रवेश पाएंगे। अब निजी स्कूलों की संख्या बढ़कर 67 हजार हो गई है। पिछले वर्ष तक यह संख्या 62 हजार थी। ऐसे में अब सीटों की संख्या भी बढ़कर 6.70 लाख हो गई है। स्कूल शिक्षा महा...
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