नई दिल्ली, जनवरी 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के तहत यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कोई भी निजी स्कूल कम आय वर्ग (ईडब्लयूएस) और वंचित वर्गों के छात्रों को आस-पड़ोस के स्कूलों में दाखिला देने से वंचित नहीं करें। शीर्ष अदालत ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस कानून को ईमानदारी से लागू करने पर यह सच में बदलाव ला सकता है और यह न केवल युवा भारत को शिक्षित करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि स्थिति की समानता के प्रस्तावना के उद्देश्य को सुरक्षित करने का एक ठोस उपाय भी है।' जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि 'आ...