कानपुर, जनवरी 16 -- कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) में इस बार स्कूलों को भी लाभ मिला है। पहली बार स्कूलों को 11 माह के स्थान पर 12 माह की शुल्क प्रतिपूर्ति होगी। इसकी दर 450 रुपये महीना तय की गई है। कई स्कूल संगठन इसकी लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। आरटीई में शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूलों को अब तक 11 माह की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती थी। स्कूल की फीस भले ही इससे अधिक हो, लेकिन इससे अधिक प्रतिपूर्ति नहीं होती है। यदि किसी स्कूल की फीस 450 रुपये प्रति माह से कम है तो उस स्कूल को शुल्क के अनुसार ही प्रतिपूर्ति की जाती है। शासन स्तर से आदेश जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने सभी मैप्ड स्कूलों के प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों को आरटीई में प्रवेश की जो नियमावली जा...