पटना, मार्च 5 -- शिक्षा का अधिकार (आरटीई ) अधिनियम के तहत स्कूल आवंटित होने के बाद भी 15844 ऐसे बच्चे हैं, जिनका नामांकन नहीं हुआ है। इन बच्चों को रेंडमाइजेशन के बाद निजी स्कूल तो आवंटित कर दिया गया, लेकिन इनका प्रवेश नहीं हुआ है। ज्ञान दीप पोर्टल के माध्यम से राज्य में आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के लिए कुल 31004 आवेदन प्राप्त किए गए थे। इनमें से अंतिम तिथि जो कि पहले 28 फरवरी निर्धारित की गई थी, उसमें केवल 15160 छात्रों ने ही नामांकन लिया। विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा और समग्र शिक्षा) को नामांकन की स्थिति की समीक्षा करने को कहा गया है। स्कूल आवंटित होने के बाद भी आखिर बच्चों का नामांकन किस वजह से नहीं हो रहा इसे पता लगाने को कहा गया है। स्कूल की अरुचि होगी तो सं...
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