फर्रुखाबाद कन्नौज, फरवरी 6 -- फर्रुखाबाद। अब किराये पर रहने वाले लोगों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलेगा। शासन ने इस बार आरटीई के प्रवेश के नियमों में यह बड़ा फेरबदल किया है। इससे फर्जी तरीके से प्रवेश पाने वाले लोगों पर लगाम कसेगी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा एक तक में 25 प्रतिशित सीटें गरीब तबके के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। प्रवेश होने पर बच्चों को कक्षा आठ तक मुफ्त शिक्षा मिलती है। नियम है कि आवेदन के दौरान व्यक्ति जिस वार्ड में रह रहा हो, उससे आसपास के करीब डेढ़ किलोमीटर परिधि में आने वाले स्कूलों को वह भर सकता है। शहर के अच्छे स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए सर्वसंपन्न लोग दूसरे वार्डों में जाकर किराये पर रहना दिखाकर अपने बच्चों का प्रवेश अच्छे स्कूलों में...