मऊ, फरवरी 21 -- मऊ, संवाददाता। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए बीते बुधवार को पहले चरण की ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। लेकिन पोर्टल में तकनीकी खामी के वजह शासन से डाटा देर से प्राप्त हुआ। पहले चरण के ऑनलाइन आवेदन में 1028 फार्म सत्यापन के समय रिजेक्ट हो गए। वहीं पात्र 1037 बच्चों के सापेक्ष कुल 746 बच्चों की लॉटरी निकली। चयनित बच्चों को आवंटित विद्यालय में दाखिला दिलाया जाएगा। जहां ये कक्षा नर्सरी या एक से आठवीं तक निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जिला समन्वयक आलोक सिंह ने बताया कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसद सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश सरकार दिलाती है। इनकी फीस की धनराशि सरकार देत...