आगरा, अक्टूबर 27 -- राज्य सूचना आयुक्त शकुंतला गौतम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुड गवर्नेंस को आरटीआई की सूचनाओं को 30 दिन के अंदर आवेदक को उपलब्ध कराईं जाएं। उन्होंने सोमवार को सर्किट हाउस में बैठक के दौरान अपीलों एवं शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सभी प्रथम अपीली अधिकारी/जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित आरटीआई अपीलों एवं शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि सूचना दूसरे विभाग से संबंधित है तो सूचना अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत 5 दिन के अंदर सूचना अंतरित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि यदि सूचना उपलब्ध नहीं है तो स्पष्ट कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करें। प्रथम अपील का निस्तारण समय से अपीलीय ...
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