नैनीताल, जनवरी 29 -- नैनीताल। समाजसेवी हेमंत गौनिया द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने को लेकर हाईकोर्ट ने लोनिवि हल्द्वानी को आदेशित किया है। गौनिया ने बताया कि हाईकोर्ट के राज्य लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि मांगी गई सूचना पर लोनिवि स्वयं कार्रवाई करे और नियमों के अनुसार सीधे आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...