गोरखपुर, जनवरी 29 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एनएसएस द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005, उत्तर प्रदेश आरटीआई नियम 2015, और जनहित गारंटी अधिनियम 2011 पर मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जस्टिस जीके पांडेय ने आरटीआई के आवेदन से सम्बंधित कई पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आरटीआई आवेदन तभी स्वीकार किया जाता है जब सूचना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित हो और उसके वितरण से सरकारी कार्यों में कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उन्होंने उप्र आरटीआई नियम 2015 और जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के व्यावहारिक पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी को सजग नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। इससे पूर्व डीन एक्सटेंशन प्रो. पीके सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। प्रो. गोविंद पाण...
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