फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 12 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय प्रयागराज के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार द्विवेदी ने एक बैठक की जिसमें उन्होंने बताया कि यदि आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसे आरक्षण का मिला हुआ लाभ वापस करना होगा। क्योंकि यह धोखाधड़ी और अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण में जांच कर चार माह में कार्रवाई करने को कहा गया है। यदि कोई पुन: धर्म परिवर्तन करता है तो जांच में यह देखना होगा कि क्या समाज ने उसे स्वीकार कर लिया है। डीएम ने इसको लेकर प्रत्येक ग्राम सभा में बैठक कराने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि कुछ लोग अघोषित रूप से परिवर्तित धर्म का पालन क रते हैें इसकी भी जांच के निर्देश दिए।
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